घरेलू गैस बुकिंग नियम में बदलाव
अनिवार्य बुकिंग अवधि 25 दिन से बढ़ाकर अब 35 दिन

New Delhi देश में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। नए नियम के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास डबल सिलेंडर यानी दो बॉटल कनेक्शन है, उन्हें अब नए सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के लिए 35 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। पहले यह अवधि मात्र 25 दिन हुआ करती थी।
जारी हुए यह नया नियम शहरी, ग्रामीण और दूरदराज सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया गया है। इसके पीछे की मंशा गैस सप्लाई सिस्टम को संतुलित रखना और सभी उपभोक्ताओं तक समय पर गैस पहुंचाना है। अब उपभोक्ताओं को अपने गैस उपयोग की योजना पहले से बनानी होगी, क्योंकि तय समय से पहले बुकिंग करने पर भी डिलीवरी स्लॉट 35 दिन बाद ही मिलेगा।
वहीं, जिन उपभोक्ताओं के पास सिंगल सिलेंडर कनेक्शन है, उनके लिए राहत बरकरार रखी गई है। ऐसे उपभोक्ता 25 दिन बाद नया सिलेंडर बुक कर सकते हैं। यह व्यवस्था उन परिवारों के लिए लाभदायक है, जिनके पास बैकअप सिलेंडर नहीं है और जिन्हें जल्दी गैस की आवश्यकता होती है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अलग प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को अब 45 दिनों के अंतराल के बाद ही नया सिलेंडर बुक करने की अनुमति होगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी होगी और जरूरतमंद परिवारों तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इस बदलाव के बाद उपभोक्ताओं को अपने घरेलू उपयोग की रणनीति में बदलाव करना होगा। समय पर बुकिंग और गैस के संतुलित उपयोग से ही किसी असुविधा से बचा जा सकता है।





