अपराध क्रमांक-66/2024 धारा 67 आई. टी. एक्ट आरोपी शैलेंद्र सिंह गोयल पिता गजराज सिंह गोयल उम्र 35 वर्ष निवासी बमोरी तहसील पचोर थाना तले जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश
भानुप्रतापपुर / खिलेश्वर नेताम :-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की प्रार्थीया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि अज्ञात इंस्टाग्राम धारा के द्वारा फर्जी आई. डी. बनाकर अश्लील फोटो वीडियो अपलोड करने संबंधी रिपोर्ट करने पर थाना भानुप्रताप पुर मे अपराध क्रमांक-66/2025 धारा 67 आई. टी. एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। विवेचना दौरान मामले की गंभीरता देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर इन्दिरा कल्याण ऐलिसेला (IPS) के दिशानिर्देशन में, अति. पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर श्री संदीप पटेल (IPS),अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भानुप्रतापपुर श्री शेर बहादुर सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख द्वारा गठित कर साइईबर सेल शाखा कार्यालय कांकेर से आरोपी का मोबाइल नंम्बर लोकेशन कैफ कॉल डिटेल एवं इंस्टाग्राम धारक की जानकारी प्राप्त होने के बाद दिगर राज्य मध्यप्रदेश के आरोपी शैलेंद्र सिंह गोयल पिता गजराज सिंह गोयल उम्र 35 वर्ष निवासी बमोरी तहसील पचोर थाना तले जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश को ग्राम पचलासी थाना खरौद जिला उज्जैन में मिलने पर हिरासत में लेकर पूछ ताछ करने पर अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 30/04/2025 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी भानुप्रतापपुर रामेश्वर देशमुख व गठित टीम Si पटेल दमकसा Hc 57 नरोत्तम लाटिया आर 1324 संतोष एवं सायबर सेल कांकेर से प्र. आर. 126 मनी राम भोई आर. 492 आशीष कुंजाम के द्वारा दीगर राज्य से आरोपियों को पतासाजी व गिरफ्तार करने में विशेष योगदान रहा है।
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